UP Viklang Pension Yojana – हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में विकलांग लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार ने दिव्यांगों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें जीवन जीने का मार्गदर्शन देने के लिए वित्तीय सहायता शुरू की है। यूपी विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत यूपी के दिव्यांगों को हर महीने ₹1000 से ₹3000 तक मिल सकते हैं।
यह पैसा सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों को दिया जा रहा है ताकि वे अपना जीवन अच्छे से जी सकें। दिव्यांग लोगों को उचित जीवन जीने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए विकलांग लोगों को नौकरियों में छूट दी जाती है लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। दिव्यांगों को यह कैसे मिलेगा और किस प्रकार के लोगों को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
UP Viklang Pension Yojana
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना में उन दिव्यांगों को पैसा दिया जाएगा जिनका शरीर 40% से अधिक दिव्यांग है। इसके अलावा वित्तीय सहायता केवल उन्हीं दिव्यांगों को दी जाएगी जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। इसके अलावा अगर 18 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें भी विशेष छूट दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। हम आपको सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं कि कैसे दिव्यांग घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हैं।
यूपी विकलांगता पेंशन पात्रता
उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्या पात्रता पूरी करनी होगी इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है –
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यह पैसा केवल दिव्यांगों को ही दिया जाएगा और वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- 40 फीसदी से ज्यादा अंक खराब होने वाले इस दिव्यांग को पेंशन की सुविधा दी जाएगी.
- इसके लिए दिव्यांग व्यक्ति को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
- उस विकलांग व्यक्ति को अपना नाम बीपीएल कार्ड में दर्ज कराना होगा।
- इस योजना के लिए हर धर्म और समुदाय के विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति की वार्षिक आय ₹50000 से कम होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और विकलांगता पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में भी जानना चाहिए जो नीचे सूचीबद्ध हैं –
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
यूपी विकलांग योजना के लिए आवेदन कैसे करें
यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और विकलांगता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा –
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपके सामने आवेदन पत्र होगा, उसे ध्यानपूर्वक भरें और कुछ जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करें।
- इसके बाद आपको कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
- कुछ ही दिनों में आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे और इसकी जानकारी आपसे मोबाइल और ईमेल के जरिए साझा कर दी जाएगी.
निष्कर्ष
हमने आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकलांगता योजना क्या है और आप इस योजना के तहत घर बैठे पैसा कैसे प्राप्त कर सकते हैं।