PM FASAL BIMA Yojana Update : फसल बीमा सूची 2023 राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि इस साल बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. पशुधन और घरों को भी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में राज्य सरकार किसानों से बारिश के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की तुरंत रिपोर्ट देने को कह रही है और इसके लिए उन्हें 7 सितंबर तक फसल नुकसान का मुआवजा देने को कहा जा रहा है. राज्य के सभी किसान जिनकी फसल बारिश के कारण खराब हो गई है, वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें और फसल क्षति सूची में अपना नाम जोड़ें ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही फसल क्षति का मुआवजा मिल सके।
फसल बीमा योजना का लाभ कैसे उठाएं?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। यदि किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं ! तो वे पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट Pmfby.Gov.In पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान किसी भी बैंक से फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं. इस फॉर्म को बैंक में ही जमा करना होगा.
- आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- खेती से संबंधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मूल पता मात्रा
- राशन दस्तावेज़
- कृषि भूमि के पट्टे के मामले में खेत के मालिक से एनओसी प्राप्त की जानी चाहिए।
फसल बीमा योजना का उद्देश्य
जिसे फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया था! जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि/नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। मंत्रालय के अनुसार, PMFBY के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है! इस साल 4 फरवरी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है! प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। . इसके तहत सरकार किसानों को बीमा कंपनियों के माध्यम से उनकी रबी और खरीफ फसलों का बीमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाखों किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं।
बीमा के बाद फसल के नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी को सूचित किया जाता है और बीमा कंपनी फसल की रिपोर्ट तैयार करती है और उसके बाद बीमा कंपनी द्वारा किसान को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन कई बार किसानों का क्लेम मिलने में देरी हो जाती है. ऐसे मामले में सरकार बीमा कंपनी को बीमा क्लेम का भुगतान करने का आदेश जारी करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई राज्यों में चल रही है. ऐसे में झारखंड राज्य के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था। उनके बकाया दावों का शीघ्र भुगतान किया जाएगा। इसके तहत यहां के किसानों को बीमा कंपनी द्वारा करीब 811 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जायेगा.