Krishi Yantra Anudan Yojana : सरकार की ओर से कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना चलाई जा रही है. इसके तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में किसानों को अनुदान पर पावर स्प्रे पंप सेट उपलब्ध कराये जायेंगे. ताकि किसान कीटनाशकों का छिड़काव कर अपनी फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचा सकें। इस योजना के तहत किसान बेहद सस्ती कीमत पर पावर स्प्रे पंप सेट खरीद सकते हैं। इस पावर स्प्रे पंप सेट पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पावर नैप सैक स्प्रेयर एवं मैनुअल स्प्रेयर पर भी सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, किसान पावर नैप सैक स्प्रेयर और मैनुअल स्प्रेयर सहित पावर स्प्रे पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आज ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से हम आपको पावर स्प्रे पंप सेट, पावर नैप सैक स्प्रेयर और मैनुअल स्प्रेयर का क्या उपयोग है, इस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
पावर स्प्रे पंप क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है?
स्प्रेयर पंप एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो बिजली और बैटरी दोनों से चलता है। इसकी मदद से फसल पर पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। इस उपकरण की सहायता से किसान कम समय में अधिक क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रेयर कई प्रकार के आते हैं। इसमें पावर नैपसेक स्प्रेयर और मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर पंप आदि शामिल हैं।
पावर स्प्रे पंप सेट पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
फसल विविधीकरण योजना के तहत पावर स्प्रे पंप सेट की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। बाकी पैसा किसान को देना होगा. भौतिक सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
पावर स्प्रे पंप सेट पर सब्सिडी किस योजना के तहत उपलब्ध है?
राज्य सरकार ने राज्य में बुनियादी हरित क्रांति के तहत 2023-24 के दौरान आरकेवीवाई के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य में गिरते भूजल स्तर को संरक्षित करने के लिए काम कर रही है। इसके तहत किसानों को धान की जगह दलहन या तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि भी दी जा रही है और पावर स्प्रे पंप सेट भी दिया जा रहा है.
इस योजना का लाभ किन जिलों के किसान उठा सकते हैं
फसल वैधीकरण योजना हरियाणा के जिन जिलों में लागू की गई है, उनमें अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, करनाल, कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर जैसे अधिक पानी की कमी वाले जिलों के लिए इसे लागू किया गया है। है। इस योजना के अंतर्गत धान की फसल के स्थान पर अन्य फसल जैसे दलहनी एवं तिलहनी फसल की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
पावर स्प्रेयर पंप के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- बैंक पासबुक की प्रति सहित आवेदक के बैंक खाते का विवरण
- किसान का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए)
पावर स्प्रेयर पंप के लिए आवेदन कैसे करें
विभागीय वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, पावर नैप सैक स्प्रेयर और मैनुअल स्प्रेयर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। इच्छुक किसान इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.Agriharana.Gov.In पर जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग हरियाणा की वेबसाइट http://Agriharyana.Org/Agrischemes पर जा सकते हैं।