Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana:जो किसान भाई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए सरकार रुपये की सब्सिडी दे रही है। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, तुरंत उठाएं इस योजना का लाभ किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है. इसकी मदद से किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधी कीमत पर खरीद सकते हैं. यहां से योजना की पूरी जानकारी जैसे किसान ट्रैक्टर योजना 2022-23 ऑनलाइन आवेदन, लाभ, सब्सिडी, पात्रता आदि देखें और योजना में खुद को कैसे पंजीकृत करें? ये सारी जानकारी यहां नीचे दी गई है.
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 लागू करें
जैसा कि आप सभी जानते हैं खेती के लिए किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देश में ऐसे कई किसान हैं जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में उन्हें खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का इस्तेमाल करना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए और किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार यह किसान ट्रैक्टर योजना लेकर आई है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (पीएम किसान ट्रैक्टर योजना लाभ) के तहत सरकार द्वारा किसानों को आधी कीमत यानी 90% सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा।
देश में किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है. ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है. यह सब्सिडी ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’ (PM Kisan Tractor Yojana) के तहत दी जा रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी लागू करें
सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत तैयार करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की है। इस योजना के तहत हमें सभी आवश्यक सामग्री के साथ मिनी ट्रैक्टर मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- निवास प्रमाण
- आय प्रमाण
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- ग्राउंड कॉपी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पात्रता मानदंड (पात्रता)
- किसान को पहले कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदना चाहिए.
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- पीएम ट्रैक्टर योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
- योजना के तहत केवल एक बार ही योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
- इस योजना के लिए एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत किसान सब्सिडी पर केवल एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए पात्र है।
- आवेदन करते समय इन जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रखना जरूरी है। आवेदन करते समय आवेदन पत्र को हस्ताक्षर सहित भरें तथा उपरोक्त दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करें।
ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान और उनकी शर्तें
- कृषकों के स्वयं सहायता समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति एवं नव-बौद्ध समुदाय से होने चाहिए।
पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी लागू करें
मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजना के तहत इसका सामान लेने की सीमा 5 लाख होगी. उपरोक्त की शेष राशि का भुगतान कृषकों अथवा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को किया जायेगा।