अब देश में नहीं लगेंगे चीनी स्मार्ट मीटर, सरकार ने उठाया ये कदम

अब देश में नहीं लगेंगे चीनी स्मार्ट मीटर :- केंद्र सरकार ने चीन जैसे देशों से सस्ते बिजली मीटरों के आयात को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद अब केवल बीआईएस चिह्नित मीटर ही बनाए, बेचे या स्टोर किए जा सकेंगे। अगर कोई बिना बीआईएस मार्क के उत्पाद बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड की गुणवत्ता से जुड़े नियम जारी होने के बाद देश में खराब गुणवत्ता वाले मीटरों के आयात पर लगाम लगेगी. इस संबंध में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की ओर से 14 जुलाई को ही अधिसूचना जारी कर दी गई है.

’92 प्रतिशत उपभोक्ताओं को कोई समस्या नहीं’

इस सीईईडब्ल्यू अध्ययन को ब्लूमबर्ग फ़िलैंथ्रोपीज़ और मैकआर्थर फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया गया था। इसके मुताबिक, सर्वे में शामिल 92 फीसदी उपभोक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जबकि करीब 50 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलिंग में सुधार हुआ है. सर्वेक्षण में शामिल 60% स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं ने बिजली बिलिंग और भुगतान से संतुष्टि व्यक्त की और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सिफारिश की। 20 फीसदी उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर असंतोष जताया, जबकि 20 फीसदी उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे. भारत में बिजली के 55 लाख (5.5 मिलियन) स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें से 97 प्रतिशत स्मार्ट मीटर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए गए हैं।

अब देश में नहीं लगेंगे चीनी स्मार्ट मीटर
अब देश में नहीं लगेंगे चीनी स्मार्ट मीटर

अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपको दो साल की जेल होगी.

ऐसे उत्पाद जिन पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कोई निशान नहीं होगा. नए नियम के मुताबिक, ऐसे उत्पादों का निर्माण, बिक्री या आयात नहीं किया जा सकेगा. इसके साथ ही बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। नए नियमों के बाद बीआईएस एक्ट 2016 के तहत बिना बीआईएस मार्क वाले उत्पादों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो बीआईएस एक्ट के तहत पहली बार में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर कम से कम 5 लाख रुपये या सामान की कीमत का 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है.

आयात रोकने के लिए QOC लागू किया गया

चीन जैसे देशों से सस्ते बिजली मीटरों के आयात को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा QOC लागू किया गया है। इसके बाद केवल बीआईएस चिह्नित मीटरों का ही निर्माण, बिक्री और भंडारण किया जा सकेगा। अगर कोई बिना बीआईएस मार्क के उत्पाद बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।