Aadhaar Updation: आधार में कितनी बार नाम, जन्मतिथि बदल सकते है
व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने के लिए आप आधार ऑनलाइन सेवाओं और आधार नामांकन केंद्रों का सहारा ले सकते हैं। आधार ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है। जानिए किस जानकारी का कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है
आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है, जो निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद नागरिकों को जारी की जाती है। यह नागरिकों को पहचान दस्तावेजों के रूप में अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लेकिन इसके लिए लाभार्थियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि इसमें दर्ज की गई जानकारी सटीक और अप-टू-डेट हो।
ऑनलाइन सेवाओं के लिए शुल्क क्या होगा
व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने के लिए आप आधार ऑनलाइन सेवाओं का सहारा ले सकते हैं। आधार ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है। आप मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको निकटतम आधार सेवा केंद्र या आधार नामांकन अद्यतन केंद्र पर जाना होगा। इस रिपोर्ट में, हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार विवरण को कैसे अपडेट करें और शुल्क क्या होगा। इस संबंध में चरण-दर-चरण दिशानिर्देश दिया गया है।
- अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की सेवा नि:शुल्क उपलब्ध है।
- जनसांख्यिकीय यानी जन्म/मृत्यु डेटा को अपडेट करने के लिए 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क है।
- बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100/- रुपये (GST सहित) का शुल्क है।
- जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए कर सहित 100/- रुपये का शुल्क है।
- A4 शीट पर आधार डाउनलोड और कलर प्रिंट के लिए प्रति कॉपी (GST सहित) 30/- रुपये का शुल्क है।
आधार केंद्र पर कोई शुल्क नहीं
यदि आप किसी अपडेशन के लिए आधार नामांकन केंद्र पर जाते हैं, तो आधार नामांकन/सुधार/अपडेट फॉर्म के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। एक समय में एक से अधिक फ़ील्ड का अद्यतन अद्यतन माना जाता है। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते समय ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान आधार सेवा केंद्र, एएसके पर उपलब्ध ‘कैश काउंटर’ से भी किया जा सकता है।
नाम और जन्मतिथि कितनी बार बदली जा सकती है
एक सवाल यह भी उठता है कि आधार कार्ड में आप कितनी बार नाम, जन्मतिथि, लिंग बदल सकते हैं? यूआईडीएआई कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, आधार कार्ड धारक अब आधार कार्ड पर केवल दो बार अपना नाम बदल सकता है। इतना ही नहीं, आपके आधार में जन्मतिथि सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है।
Aadhaar Updation: आधार में कितनी बार नाम, जन्मतिथि बदल सकते है
UIDAI के अनुसार, उपरोक्त सीमा को पार करने के किसी भी प्रयास को अपवाद माना जाएगा। ऐसे मामले में, निवासी आधार केंद्र पर अद्यतनीकरण के लिए अपील कर सकता है या अपवाद के तहत अद्यतनीकरण के लिए यूआईडीएआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकता है। आप एक वैध जन्म तिथि (DoB) प्रमाण के साथ आधार में जन्म तिथि (DoB) को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम भी पंजीकृत होना चाहिए। आप कितनी बार लिंग अपडेट कर सकते हैं
UIDAI की ओर से जारी किए गए मेमोरेंडम के मुताबिक, जेंडर डिटेल्स को भी सिर्फ एक बार अपडेट किया जा सकता है। हालांकि, अपवाद के रूप में किसी अन्य लिंग में अपडेट होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। आप आधार केंद्र पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। अपवादों के तहत अद्यतन के अनुमोदन के लिए आप UIDAI के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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