Latest PM Kisan Yojana Update: केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके चलते केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपये की 3 किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक किसानों के खातों में 11 किश्तें यानी 22,000 रुपये आ चुके हैं. किसानों की आर्थिक मदद करने और उन्हें बुढ़ापे में सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पेंशन सुविधा ‘पीएम किसान मानधन पेंशन योजना’ भी शुरू की है.
पीएम किसान योजना: पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी. खास बात यह है कि अगर आप पीएम किसान में खाताधारक हैं तो आपको किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. पीएम किसान मानधन योजना में आपका सीधा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा. इस योजना में कई बेहतरीन विशेषताएं और लाभ हैं। पीएम किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. यानी सरकार ने किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इसकी शुरुआत की है. इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है.
मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खेत खसरा खतौनी
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम किसान योजना: इस योजना में पंजीकृत किसान को उम्र के हिसाब से मासिक निवेश पर 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपये मासिक या 36,000 रुपये सालाना की गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी. इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये मासिक निवेश करना होगा. पीएम किसान मानधन में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है. खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. पारिवारिक पेंशन में केवल पति/पत्नी को ही शामिल किया जाता है।
पीएम किसान योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल 2000 रुपये की 3 किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे किसान के खाते में जारी की जाती है। यदि इसके खाताधारक पेंशन योजना पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं तो उनका पंजीकरण आसानी से हो जाएगा। साथ ही अगर किसान इस विकल्प को चुनते हैं तो इन 3 किस्तों में मिलने वाली रकम से पेंशन योजना में हर महीने काटा जाने वाला अंशदान भी काट लिया जाएगा. यानी इसके लिए पीएम किसान खाताधारक को अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना होगा.